




गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में 33.30 लाख रुपये की कथित जमीन धोखाधड़ी मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस ने नया मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने फर्जी दस्तावेज और नक्शा नजरी के जरिए जमीन बैनामा कराने के नाम पर पीड़ित से लाखों रुपये ले लिए, लेकिन न तो जमीन उपलब्ध कराई और न ही रकम वापस की। इस मामले में पहले से मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।विवेचना के दौरान आरोपी रेनू राय और संगम राय के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी हुआ था। धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील होने के बावजूद दोनों न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसे न्यायालय आदेश की अवहेलना मानते हुए कोतवाली पुलिस ने धारा 209 बीएनएस के तहत नया मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस के मुताबिक मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय पर गैंगस्टर एक्ट समेत धोखाधड़ी, जालसाजी, रंगदारी और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
