


गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जनपद के महराजगंज थाना क्षेत्र में गोवध निवारण अधिनियम व संगठित अपराध में संलिप्त गिरोह के दो वांछित सदस्यों को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई। पुलिस के अनुसार मु0अ0सं0 40/26, धारा 3(1), 2(ख)(xvii) गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज अभियोग में वांछित अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ मिट्ठू नोना (31) निवासी कोलमोदीपुर तथा राजू यादव (33) निवासी त्रिपुरारपुर खालसा को रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे भैरोदासपुर पुलिया के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। पुलिस के मुताबिक सिद्धार्थ उर्फ मिट्ठू नोना अपने अन्य साथियों—बलिराम यादव, रामहित यादव, योगेश धरिकार, अविनाश व राजू यादव—के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के उद्देश्य से गोवध जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। गिरोह की गतिविधियां जनपद स्तर तक सक्रिय पाई गईं, जिससे क्षेत्र में भय व आतंक का माहौल बना हुआ था। गिरोह का चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 28 फरवरी 2026 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा की जा रही है। सिद्धार्थ उर्फ मिट्ठू नोना पर पूर्व में मारपीट, धमकी, गोवध निवारण अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं राजू यादव पर भी गोवध निवारण अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हैं।
