

गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जनपद न्यायालय आजमगढ़ और सभी तहसील मुख्यालयों पर 12 सितंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न वादों का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, दीवानी, वैवाहिक, आपराधिक समनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक ऋण, राजस्व और चकबंदी सहित ऐसे सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जो आपसी सुलह-समझौते से समाप्त किए जा सकते हैं। लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित वर्मा की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बैंक अधिकारियों ने बताया कि अब तक 24,431 वाद चिन्हित किए जा चुके हैं और संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। सचिव ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक बैंक ऋण संबंधी मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही आमजन से अपील की गई कि जिन मामलों का समाधान आपसी सहमति से संभव है, उनके पक्षकार 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक अदालत में निस्तारित बैंक मामलों के अवार्ड जारी कर उनकी प्रमाणित सूची विवरण सहित उसी दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।
