

गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जनपद में श्रावण मास, आगामी प्रमुख धार्मिक पर्वों, स्वतंत्रता दिवस, चेहल्लुम, ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 01 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अथवा शासन के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) गम्भीर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रावण मास के सभी सोमवार, शिवरात्रि, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी, ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन सहित अन्य प्रमुख पर्वों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं की विभिन्न प्रतियोगी एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं को देखते हुए भी यह निर्णय लिया गया है। आदेश में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रमों और ड्रोन संचालन को लेकर शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस एवं प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार चेकिंग, गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश को समय रहते रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा-163 के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-208 समेत अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों और उपजिलाधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
