आजमगढ़ जिला बदर अपराधी अहरौला सब्जी मंडी से गिरफ्तार, गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज

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गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जिले के अहरौला थाना पुलिस ने जिला बदर किए गए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर जनपद की सीमा में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी।पुलिस के अनुसार ग्राम सहबानीपुर निवासी राजकुमार उर्फ रामकुमार यादव (45) को अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) के आदेश पर 29 जनवरी 2026 को चार माह के लिए जनपद की सीमा से जिला बदर किया गया था। इस आदेश की जानकारी आरोपी को दी गई थी और क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई थी।इसके बावजूद आरोपी रविवार को अहरौला क्षेत्र में मौजूद मिला। सोमवार की रात करीब 8:20 बजे उपनिरीक्षक यश सिंह पटेल, उपनिरीक्षक श्याम कुमार दूबे और पुलिस टीम गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी अहरौला सब्जी मंडी में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना अहरौला में मु0अ0सं0 67/26 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, धमकी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मुकदमे शामिल हैं।

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