

गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। थाना रानी की सराय क्षेत्र में लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग करने के मामले में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई थी।मामला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर का है। ग्राम गाहूखोर गोबरही स्थित मंदिर में पूजा के दौरान लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने वीडियो की जांच करते हुए फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामझलक मिश्रा, निवासी ग्राम गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय, आजमगढ़ के रूप में की।पुलिस के अनुसार अरविन्द कुमार मिश्रा के नाम एसबीबीएल गन संख्या 18PGN-03621 तथा शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 दर्ज है। हर्ष फायरिंग के संबंध में थाना रानी की सराय में मु0अ0सं0 65/2021, धारा 286 भादवि एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग भी पंजीकृत किया गया था।प्रकरण में पुलिस आख्या और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई। लाइसेंसधारी को नियमानुसार सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने 19 अगस्त 2026 को शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 निरस्त कर दिया।पुलिस का कहना है कि लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग, हर्ष फायरिंग तथा लोकशांति और लोकसुरक्षा प्रभावित करने वाले कृत्यों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
