आजमगढ़ गैंगस्टर पर कसा शिकंजा, ₹40 लाख की जमीन कुर्क

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गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। थाना गम्भीरपुर क्षेत्र से जुड़े गैंगस्टर एवं भूमाफिया राजकुमार गौड़ के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई करीब ₹40 लाख की 340.2 वर्ग मीटर भूमि कुर्क कर ली।पुलिस के अनुसार, राजकुमार गौड़ और उसके गैंग के सदस्य पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते थे और इसी के जरिए सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट तथा अवैध शस्त्रों से जुड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना के दौरान सामने आया कि अपराध से अर्जित अवैध धन से आरोपी ने ग्राम रेवरा परवेजपुर में आराजी संख्या-377 की भूमि खरीदी थी।राजस्व विभाग के मूल्यांकन में उक्त भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई। वैध आय का पर्याप्त स्रोत नहीं मिलने और अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदने के तथ्य सामने आने पर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।13 अगस्त को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार भूमि को प्रशासनिक कब्जे में लेते हुए कुर्की की कार्रवाई पूरी की।यह कार्रवाई एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर आस्था जायसवाल की उपस्थिति में की गई।पुलिस के मुताबिक राजकुमार गौड़ के खिलाफ वर्ष 2020 से गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध, गैंगस्टरों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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