1.77 करोड़ के गांजा तस्करी केस में बड़ा एक्शन: तस्कर का 10.50 लाख का कंटेनर जब्त

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गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.77 करोड़ रुपये मूल्य के गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार अंतरराज्यीय तस्कर की संपत्ति पर आर्थिक प्रहार किया है। नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी SAFEM (FOP)A एवं NDPS एक्ट ने तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर वाहन को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए उसके जब्तीकरण का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में सोमवार को वाहन जब्त कर लिया गया।पुलिस के अनुसार 12 मार्च 2026 को एसटीएफ लखनऊ और गम्भीरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अमौड़ा टोल प्लाजा के पास कंटेनर वाहन से 353.990 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 77 लाख रुपये आंकी गई थी। मामले में औरैया निवासी तस्कर राजीव कुमार यादव उर्फ संजू को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त की आय और संपत्तियों की वित्तीय जांच की। जांच में सामने आया कि कंटेनर वाहन संख्या UP-79 AT-9418 मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया था। वाहन की कीमत लगभग 10.50 लाख रुपये आंकी गई।गम्भीरपुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत वाहन को फ्रीज कर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजा गया था। सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद प्राधिकारी ने वाहन को “अवैध रूप से अर्जित संपत्ति” मानते हुए फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि कर दी। इसके बाद 22 जून 2026 को वाहन की विधिक जब्तीकरण की कार्रवाई पूरी की गई।एसएसपी आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि जिले में मादक पदार्थ तस्करों, संगठित अपराधियों और उनकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब अपराधियों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी कानून का शिकंजा कसा जाएगा।

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