आजमगढ़ में गैस-पेट्रोल की कमी की अफवाहों पर डीएम सख्त, कहा– पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं

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गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जनपद में रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में संबंधित विभागों और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईंधन की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनपद में रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर अनावश्यक खरीदारी न करें।

घरेलू गैस के दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल बुकिंग के आधार पर ही की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन द्वारा जल्द ही निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। यदि किसी भी स्थान पर घरेलू गैस का अनधिकृत उपयोग या वितरण पाया गया तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बुकिंग का नया नियम

जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग का अंतरालग्रामीण क्षेत्र में 45 दिनशहरी क्षेत्र में 25 दिननिर्धारित किया गया है।

डीएसी के बाद ही होगी डिलीवरी

उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि गैस बुकिंग के बाद मिलने वाले डीएसी (Delivery Authentication Code) को एजेंसी के साथ साझा करने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी ली जाए। बिना बुकिंग और डीएसी के किसी भी एजेंसी द्वारा सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

ई-केवाईसी कराने की अपील

प्रशासन ने ऐसे उपभोक्ताओं से भी अपील की है जिन्होंने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे जल्द से जल्द अपनी संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी कर लें।

मिस्ड कॉल से करें गैस बुकिंग

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस कंपनियों के मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किए गए हैं

IOCL: 8454955555

BPCL: 7715012345 / 7718012345

HPCL: 9493602222

गोदाम पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं

डीएम ने कहा कि उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के गोदाम पर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। बुकिंग के बाद सिलेंडर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। साथ ही यदि किसी व्यावसायिक संस्थान द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय, सभी एआरओ, सप्लाई इंस्पेक्टर और जनपद की 83 गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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