आजमगढ़ हत्या के आरोप मे 04 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 22.5-22.5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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गौरव श्रीवास्तव,आजमगढ़। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 22.5-22.5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना दीदारगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 04 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 22.5-22.5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक- 15.06.2017 को वादी मुकदमा सूर्यभान पुत्र वंशू यादव निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज जनपद आजगमढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक-15.06.2017 को अभियुक्तगण 1. केदार यादव पुत्र कैवर यादव 2 राधेश्याम पुत्र केदार यादव 3. घनश्याम यादव पुत्र केदार यादव 4, राघव यादव उर्फ रघु पुत्र केदार यादव निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज जनपद आजगमढ़ के द्वारा वादी पक्ष को पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डण्डे से मारकर घायलकर देना जिससे वादी के भतीजे ओमप्रकाश के पुत्र अभिषेक को गम्भीर चोट लगने के कारण मौके पर ही मृत्यु हो जाना ।➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0- 158/2017 धारा- 308,302,323,324,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।➡ मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है । ➡ जिसके क्रम में दिनांक- 25.11.2025 को मा0 न्यायालय ASJ/ FTC-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1. केदार यादव पुत्र कैवर यादव 2. राधेश्याम पुत्र केदार यादव 3. घनश्याम यादव पुत्र केदार यादव 4, राघव यादव उर्फ रघु पुत्र केदार यादव निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 22.5-22.5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।

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