गौरव श्रीवास्तव,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार (IPS) के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह तथा क्षेत्राधिकारी फूलपुर महोदय के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखा बेचने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री (पटाखे) बरामद किए गए।
बरामदगी व गिरफ्तारी का विवरण –15.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह कस्बा सरायमीर पुलिस बूथ के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुहल्ला सुसहटी में एक व्यक्ति अपनी दुकान पर अवैध रूप से पटाखे बेच रहा है।सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम एवं मुखबिर के साथ मौके पर पहुँचे, जहाँ एक व्यक्ति बड़े गत्ते व बोरों से पटाखे निकालकर दुकान में सजा रहा था। मुखबिर द्वारा संकेत करने पर पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।पूछताछ में उसने अपना नाम नितिन गुप्ता पुत्र गिरीधर प्रसाद निवासी ग्राम सुसहटी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ बताया। नियमानुसार तलाशी लेने पर उसके पास से बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद हुए, जिनका कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि दीपावली पर्व पर बिक्री के लिए ये पटाखे अवैध रूप से लाए गए थे।
बरामद वस्तुओं का विवरण- एक बड़ा गत्ता, एक छोटा गत्ता व तीन बोरों में रखी गई निम्नलिखित विस्फोटक सामग्री (पटाखे):- मोरी छाप पटाखा –100 पैकेट• महाबीर छाप छूरछूरी – 60 पैकेट- चिमा छाप पटाखा – 60 पैकेट• स्पेरेन्ट लगा – 03 पैकेट•कमांडो बम पटाखा – 20 पीस•लाईट छूरछूरी – 120 पैकेट•चकरी – 05 पीस• सुतरी पटाखा माउस – 06 पैकेट• रॉकेट बम – 10 पैकेट•ताज पटाखा (50 लड़ी MV, CossAiv) – 25 पीस• मिट्टी का अनार – 97 पीस*कानूनी कार्रवाई –*अभियुक्त का यह कार्य धारा 9(B)(1)(A) विस्फोटक अधिनियम 1984 एवं धारा 125, 287 बी.एन.एस. के अंतर्गत दंडनीय अपराध पाए जाने पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 16:57 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।
