

गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जनपद पुलिस ने संगठित अपराध और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगलीडर, गैंगस्टर, भूमाफिया व हिस्ट्रीशीटर कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय की अपराध से अर्जित करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य की गगनचुम्बी अचल संपत्ति को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क कराने का आदेश प्राप्त किया है। इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज मु0अ0सं0 92/2026 की विवेचना के दौरान सामने आया कि के.सी. राय ने फर्जी खतौनी के माध्यम से जमीन के नाम पर लोगों से ठगी, कूटरचना, गैंगस्टर गतिविधियों और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से ग्राम कोडर अजमतपुर में वर्ष 2012 से जमीन खरीदकर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया। बाद में अपराध से कमाए गए धन से इसका लगातार विस्तार और रिनोवेशन भी कराया गया।जांच में यह भी सामने आया कि यह इमारत गैंग के सदस्यों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र बनी हुई थी। राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन में इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। बताया गया कि यह पूरा साम्राज्य पांच गाटा संख्या में फैला हुआ है।विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यबीर सिंह ने माना कि अभियुक्त के पास भवन निर्माण या बैंक ऋण की किश्तें चुकाने के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं था। इसके बाद न्यायालय ने धारा 107 बीएनएसएस के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया तथा तहसीलदार को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया।पुलिस ने बताया कि कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय वर्तमान में जेल में निरुद्ध है और प्रशासनिक आधार पर उसे पहले ही अम्बेडकरनगर कारागार स्थानांतरित किया जा चुका है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी, थाना कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता मिली।पुलिस के अनुसार कृष्णचन्द्र राय के विरुद्ध विभिन्न थानों में ठगी, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट, आपराधिक षड्यंत्र, एससी/एसटी एक्ट सहित 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
