

गौरव श्रीवास्तव,आजमगढ़। नववर्ष के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आजमगढ़ पुलिस ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कहा है। कि न्यू ईयर पार्टी की अनुमति रात्रि 01 बजे तक ही मान्य होगी। इसके बाद किसी भी प्रकार के आयोजन, शोर-शराबे या हुड़दंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जश्न की आड़ में हुड़दंग, स्टंट, तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पकड़े जाने या स्टंट करते पाए जाने पर गिरफ्तारी, वाहन सीज तथा आवश्यकता पड़ने पर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने को दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बताते हुए नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की बात कही गई है। यह आदेश 30 दिसंबर से 05 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। नववर्ष के दौरान मॉल, होटल, पब, क्लब, बार एवं बैंक्वेट हॉल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जनपद के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नववर्ष का उत्सव शालीनता, अनुशासन एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं और प्रशासन का सहयोग करें।
