

गौरव श्रीवास्तव,आजमगढ़। शहर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सोमवार को माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की आजमगढ़ स्थित गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हुई। कासगंज जेल में बंद कुंटू सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में लाया गया। पेशी के दौरान अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का विरोध करते हुए बचाव में दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन की अपील को स्वीकार करते हुए प्रथम रिमांड बनाया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में ले लिया। अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी।शहर कोतवाली क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडेय की तहरीर पर कुंटू सिंह, उसकी पत्नी बंदना सिंह, सहयोगी सुनील कुमार सिंह और नरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विद्यालय प्रबंधन पर कब्जा करने का प्रयास करता था। विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश रचता था तथा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देता था। कुंटू सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह विभिन्न हत्या एवं अन्य अपराधों में सजा काट रहा है। पुलिस ने रिमांड के लिए कोर्ट में अपील की थी, जिसे स्वीकार कर आरोपी को कासगंज जेल से तलब किया गया। पेशी के दौरान कुंटू सिंह ने लगाए गए आरोपों का विरोध किया और अपनी सफाई में दलीलें पेश कीं। रिमांड बनाए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। गैंगस्टर कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने दोनों पक्षों अभियोजन और अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद प्रथम रिमांड बनाकर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट परिसर में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए थे। पेशी पूरी होने के बाद कुंटू सिंह को वापस कासगंज जेल भेज दिया गया।
