
गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। बिलरियागंज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक सोनोग्राफी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सीज़ कर दिया। यह कार्रवाई प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें आरोप था कि सेंटर बिना पंजीकरण और बिना वैध लाइसेंस के संचालित किया जा रहा है।शिकायत के अनुसार स्टेट बैंक के बगल में पूर्व पटरी पर स्थित उक्त सेंटर पर न तो कोई पंजीकृत चिकित्सक मौजूद था और न ही सोनोग्राफी मशीन संचालन के लिए आवश्यक वैध अनुमति उपलब्ध थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सेंटर द्वारा गलत और भ्रामक रिपोर्टें जारी की जा रही थीं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर डिप्टी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आलेन्द कुमार ने अपनी टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान सेंटर के पास पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत आवश्यक अभिलेख, पंजीकरण, लाइसेंस तथा अधिकृत चिकित्सक से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। निरीक्षण के समय सेंटर संचालक भी मौके से अनुपस्थित मिला।उक्त अनियमितताओं को देखते हुए जनहित में तत्काल कार्रवाई करते हुए सोनोग्राफी सेंटर को सीज़ कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनपद में अवैध, अपंजीकृत एवं गैर-मानक स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
