

गौरव श्रीवास्तव/अमन गुप्ता,आजमगढ़। जनपद में अवैध और अपंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। ठेकमा क्षेत्र स्थित जनता हॉस्पिटल को वैध पंजीकरण न होने और चिकित्सक की योग्यता संबंधी आवश्यक मानकों की पुष्टि नहीं होने पर सील कर दिया गया। वहीं, तीन अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं मिलने पर नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के भीतर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत डिप्टी सीएमओ एवं निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के नोडल अधिकारी डॉ. मोहनलाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ठेकमा स्थित जनता हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जांच में अस्पताल का वैध पंजीकरण नहीं मिला। साथ ही, उपलब्ध चिकित्सक की वैधता और चिकित्सकीय अर्हता की पुष्टि भी नहीं हो सकी। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल की ओपीडी, आईपीडी और मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर दिया गया।इसके अलावा आकाश चाइल्ड केयर, जीवली, आरएम हेल्थ केयर, जीवली और रॉयल चिकित्सालय, ठेकमा को नोटिस जारी किया गया है। जांच में आकाश चाइल्ड केयर और आरएम हेल्थ केयर अपंजीकृत पाए गए। वहीं, रॉयल चिकित्सालय का पंजीकरण आयुष चिकित्सा पद्धति में होने के बावजूद परिसर में एलोपैथिक दवाएं मिलीं। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए आवश्यक पंजीकरण भी उपलब्ध नहीं था।स्वास्थ्य विभाग ने तीनों प्रतिष्ठानों को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन दिन के भीतर आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर सील करने समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।सीएमओ डॉ. एन. आर. वर्मा ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध और अनधिकृत चिकित्सा प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मरीजों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
