


गौरव श्रीवास्तव /अमन गुप्ता,आजमगढ़। थाना कन्धरापुर पुलिस ने जीएसटी चोरी के एक प्रकरण में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पूर्व में दर्ज मुकदमा संख्या 285/25 के तहत की गई। आपको बता दे की 03 सितंबर 2025 को सहायक आयुक्त (प्रभारी), राज्यकर सचल दल, आजमगढ़ अविनाश चन्द्र राय द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास दो वाहनों (संख्या UP14GT6325 व P810HX4887) को जांच के लिए रोका गया था। जांच में पाया गया कि आयरन स्क्रैप (HSN 7204) का परिवहन फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल के जरिए किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि अस्तित्वहीन/बोगस फर्मों के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 31 सहपठित नियम 46 व ई-वे बिल नियम 138 का उल्लंघन किया गया। साथ ही मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत दंडनीय पाया गया। पुलिस के अनुसार संगठित समूह द्वारा फर्जी जीएसटी पंजीयन व सरकारी प्रपत्रों के माध्यम से कर अपवंचन कर राजस्व को क्षति पहुंचाई जा रही थी। विवेचना के दौरान वांछित अभियुक्त वेदवीर (33 वर्ष), पुत्र सेवक राम, निवासी महमदपुर अमिलईया, थाना जहानागंज, जिला फर्रुखाबाद को 27 फरवरी 2026 को हंडिया टोल प्लाजा, प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह ट्रक संख्या UP50GT6325 चला रहा था। अम्बाला से परचून लोड कर बिहार के फारबिसगंज गया था और वहां से स्क्रैप लोड कर पंजाब के गोविन्दगढ़ मंडी ले जा रहा था। 03 सितंबर 2025 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जीएसटी टीम द्वारा वाहन पकड़ा गया था। अभियुक्त ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है। विवेचना में धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339, 340(2) बीएनएस के तहत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।
